Tube Well Subsidy Yojana : नलकूप बोरिंग व पंप सेटअप के लिए केंद्र सरकार ने निकाली बड़ी योजना, सरकार दे रही है 80% की सब्सिडी, जल्दी करें आवेदन, सरकार की ओर से किसानों के खेती के काम को आसान बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इससे उन्हें लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सामूहिक नलकूप योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान भाई अपने खेत में नलकूप करवाने के लिए सरकारी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत नलकूप करवाने के लिए सरकार 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है।
आज हम आपको नलकूप बोरिंग व पंप सेट को लेकर क्या है राज्य सरकार की योजना, इसके लिए किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी, योजना के तहत क्या है पात्रता और शर्तें, इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन और आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं ताकि आपको योजना का लाभ प्राप्त करने में आसानी रहे।
क्या है नलकूप बोरिंग योजना
दोस्तों नलकूप सब्सिडी योजना के बारे में बात करें तो राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सात निश्चय-2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को नलकूप के लिए बोरिंग कराने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इतना ही नहीं इसके साथ ही किसानों को मोटरपंप सेट पर भी अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान अपने खेत में निजी नलकूप हेतु बोरिंग कराने के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत 30,000 नलकूपों की स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है।
नलकूप बोरिंग के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी
दोस्तों नलकूप सब्सिडी योजना के कितनी मिलेगी सब्सिडी के बारे में जाने तो नलकूप के लिए बोरिंग करवाने हेतु सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। नलकूप बोरिंग के लिए सरकार की ओर अनुमानित लागत निर्धारित कर दी है जिस पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को अधिकतम 70 मीटर की गहराई के बोरिंग पर ही सब्सिडी दिया जाएगा। सरकार की ओर से बोरिंग के लिए अनुमानित लागत 1200 रुपए प्रति मीटर निर्धारित की गई है। इस पर सामान्य वर्ग के किसान को 600 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 840 रुपए प्रति मीटर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 960 रुपए प्रति मीटर का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
मोटर पंप सेट के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी
किसानों को मोटर पंप सेट अथवा सबमर्सिबल सेट पर भी सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके तहत किसानों को 2 एचपी से लेकर 5 एचपी तक के मोटर पंप सेट पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग के किसानों को लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
नलकूप बोरिंग के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
राज्य के जो किसान नलकूप बोरिंग व पंप सेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। नलकूप बोरिंग व पंप सेट हेतु आवेदन के समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- भू-धारकता प्रमाण-पत्र
- सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र
- नलकूप बोरिंग के लिए चिहि्नत स्थान का फोटोग्राफ आदि।
नलकूप बोरिंग योजना के संबंध में खास बातें
- खेत में पूर्व से बारिंग न होना चाहिए। इसी के साथ खेत पर बोरिंग के लिए पूर्व में कृषि विभाग से अनुदान या अन्य संस्था या विभाग से वित्तीय सहायता न ली हो। इस संदर्भ में आवश्यक घोषणा पत्र किसान को देना होगा।
- योजना के तहत सब्सिडी का भुगतान आधार आधारित होगा।
- फोटोग्राफ (सर्वेक्षित स्थल पर अक्षांश एवं देशांतर के साथ) जिसमें कनीय अभियंता / सहायक अभियंता कृषि सलाहकार / कृषि समन्वयक / संबंधित लाभुक कृषिक एवं उपस्थित ग्रामीण को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
- मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत कम (शैलों) एवं मध्यम गहराई के 70 तक के निजी नलकूपों एवं मोटर पंप सेट के लिए अनुदान दिया जाएगा।
- साथ निश्चय-2 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” अन्तर्गत संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण के उपरान्त चिन्हित स्थलों व अन्य असिंचित क्षेत्रों के किसान इस योजना के लिए पात्र मानें जाएंगे।
- केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित एवं संकटपूर्ण प्रखंड/ पंचायतों से प्राप्त आवेदनों को या इनमें चिन्हित स्थलों को नलकूपों अधिष्ठापन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
- इस योजना के तहत प्रगतिशील एवं इच्छुक कृषक जिनके पास कम से कम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) का भू-खंड है वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- इस योजना में लघु व सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- एक किसान को एक ही बोरिंग एवं मोटर पंप सेट के लिए अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत न्यूनतम 15 मीटर तक की गहराई तक बोरिंग करने पर ही अनुदान देय होगा।
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