किसानों की हुई मौज, सरकार इस दिन से करेगी ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ का भुकतान, कृषि मंत्री ने जारी किए नए निर्देश

किसानों की हुई मौज, सरकार इस दिन से करेगी ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ का भुकतान, कृषि मंत्री ने जारी किए नए निर्देश नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस आर्टिकल में आपका स्वागत हैं। दोस्तों देश के कई किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण ख़राब हो जाती हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसी सभी परेशानियां और नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार ने सभी किसानों के लिए जबरदस्त योजना शुरु की है जिसका नाम “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” हैं, जिसकी मदद से केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करती हैं।

दोस्तों लेकिन कई बीमित किसान ऐसे हैं जिन्हें फसल नुकसानी के बावजूद भी अभी तक बीमा क्लेम नहीं मिल पाया है। जिसको देखते हुए राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने किसानों को जल्द लंबित बीमा क्लेमों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों के विगत वर्षों के लम्बित बीमा क्लेमों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार सदैव प्रयास कर रही है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी के बारे में

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किसानों को मिलेगा 77 करोड़ 98 लाख का बीमा क्लेम

दोस्तों ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत कई सालो से लम्बित किसानों के बीमा क्लेमों को शीघ्र वितरित कराये जाने हेतु कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017 से 2022-23 तक बीमा कम्पनियों में लगभग 77 करोड़ 98 लाख रूपये के बीमा क्लेम लम्बित है। लम्बित क्लेमों में बैंक खाता सम्बन्धी कमियों के कारण भुगतान नहीं हो पाया है।

नवम्बर महीने में होगा बीमा क्लेम का भुगतान

दोस्तों लम्बित बीमा क्लेम के निस्तारण हेतु कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारियों द्वारा कैम्प लगाकर प्रभावित किसानों के आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, नवीन बैंक खाते का विवरण, मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज इकट्ठे कर सम्बन्धित कमियों को दूर कर, लम्बित बीमा क्लेमों के निस्तारण की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी, जिससे किसानों को राहत मिल सकेगी।

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पिछले वर्षों के लम्बित बीमा क्लेम वितरित कराने के निर्देश भी राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये है जिनके भुगतान बैंक खाता व आधार सत्यापन के अभाव में विफल हो गये थे। इस हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में सम्बन्धित बीमा कम्पनी के साथ बैठक आयोजित कर योजना के अन्तर्गत नवम्बर 2024 तक लम्बित बीमा क्लेम शीघ्र वितरित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

Disclaimer : दोस्तों आज के हमारे इस आर्टिकल में दी गई सम्पूर्ण जानकारी हमने बिलकुल सटीक जानकारी दी हैं, लेकिन फिर भी इस आर्टिकल में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती हैं तो इसमें हमारी वेबसाइट rajasthanbreaking.net की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।

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